नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को सीमित समय के लिए पर्यावरण अनुकूल (ग्रीन) पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, इन दोनों दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित मौन क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

आदेश में लड़ियों वाले पटाखों के निर्माण और बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा बेरियम युक्त पटाखों और ऐसे पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, जिन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी) से मंजूरी नहीं मिली है।

न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर के संबंधित अधिकारियों को अवैध और पारंपरिक पटाखों की आपूर्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि क्षेत्र में पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध 9 नवंबर से फिर बहाल हो जाएगा।