नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)-विकसित भारत-जी-राम-जी के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों के तहत राज्य सरकारें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध और बहु-स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करेंगी।
मंत्रालय ने बताया कि संबंधित स्तरों पर नामित 'शिकायत निवारण अधिकारी' शिकायतें प्राप्त करने, उन्हें पंजीकृत करने, उनकी जांच करने और निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति योजना के क्रियान्वयन से जुड़े किसी भी मामले में शिकायत कर सकेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, स्पीड पोस्ट, टेलीफोन अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित डिजिटल माध्यम से शिकायत की जा सकेगी।
नियमों के अनुसार शिकायत की जांच सात कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना अनिवार्य होगा।